भारिबैं/2015-16/293 डीसीएम(एनपीडी) सं. 2564/09.40.02/2015-16
21 जनवरी, 2016
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक
महोदया / प्रिय महोदय,
लिंकेज योजना के तहत गैर–तिजोरी शाखाओं को प्रदान की जानेवाली सेवाओं में सुधार हेतु प्रोत्साहन
कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे दिनांक 09 मार्च, 2007 के परिपत्र डीसीएम(एनपीडी) सं. 6316/09.40.02/2006-07 का संदर्भ लें। मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों को गैर तिजोरी बैंक शाखाओं के द्वारा जमा की जाने वाली नकदी पर लगाए जाने वाले सेवा शुल्क को वर्तमान दर 100 पीस के प्रति पैकेट पर रू. 2/- से बढ़ाकर रू. 5/- प्रति पैकेट करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्देश 01 फरवरी, 2016 से प्रभावी होंगे । मुद्रा तिजोरी से सम्बद्ध गैर – तिजोरी बैंक शाखाओं को संशोधित दरों के बारे में समय रहते सूचित किया जाए ।
2. कृपया प्राप्ति रसीद दें ।
भवदीय
(एम.के.मल्ल) महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
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