बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “यूबीएस एजी” की समाप्ति |
आरबीआई/2015-16/404
बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.100/12.07.124ए/2015-16
19 मई 2016
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदय
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “यूबीएस एजी” की समाप्ति
हम सूचित करते हैं कि 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.7715/23.13.062/ 2015-16 जो 27 फरवरी – 04 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के माध्यम से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “यूबीएस एजी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही।
भवदीय
(एम.जी. सुप्रभात)
उपमहाप्रबंधक |
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