‘राजरामबापू सहकारी बैंक लि॰ पेठ, सांगली’ - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना |
आरबीआई/2015-16/426
सबैंविवि.केंक़ा.बीपीडी.बीसी सं.18/16.05.000/2015-16
ज्येष्ठ 26, 1938
जून 16, 2016
सभी बैंक
महोदय/महोदया
‘राजरामबापू सहकारी बैंक लि॰ पेठ, सांगली’ - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना
दिनांक 6 मई, 2016 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि. क़ें.क़ा. बीपीडी सं.05/16.05.000/ 2015-16 द्वारा ‘राजरामबापू सहकारी बैंक लि॰ पेठ, सांगली’ का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया गया है जिसे 11 जून, 2016 के भारत के राजपत्र (साप्ताहिक सं. 24, भाग-III, खण्ड-4) पर प्रकाशित किया गया है ।
(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक |
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