बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “केबीसी बैंक एन.वी.” की समाप्ति |
भा.रि.बैं./2016-17/286
बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.23/12.07.118ए/2016-17
20 अप्रैल, 2017
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदय/ महोदया,
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “केबीसी बैंक एन.वी.” की समाप्ति
हम सूचित करते हैं कि 24 जून, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.16138/23.13.077/2015-16 जो 13 अगस्त – 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “केबीसी बैंक एन.वी.” बैंकिंग कंपनी नहीं रही।
भवदीय,
(एम.जी. सुप्रभात)
उप महाप्रबंधक |
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