आरबीआई/2017-18/136
डीसीएम(सीसी) सं.3071/03.41.01/2017-18
मार्च 1, 2018
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त बैंक
महोदया/प्रिय महोदय,
मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा
कृपया 07 फरवरी, 2018 को घोषित मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा के भाग ख में की गई घोषणा का संदर्भ लें । भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनके मुद्रा परिचालन में तकनीकी समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा स्थापित की गई विभिन्न मशीनों हेतु समय समय पर प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है । यह पाया गया है कि इस योजना के उद्देश्यों को काफी हद तक प्राप्त किया जा चुका है ।
2. अत: समीक्षा करने पर, कैश रिसायकलर तथा केवल कम मूल्यवर्ग के नोट वितरण करने वाले एटीएम की स्थापना के लिए बैंकों को दिए गए प्रोत्साहन को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि दिनांक 20 जुलाई, 2016 के मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी) जी -4 सं./03.41.01/2016-17 में निहित है ।
3. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । उन मशीनों के संबंध में दावे, जो बैंकों को परिपत्र की तारीख या इससे पूर्व वितरण की गई हैं, का निपटान हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाएगा, जो दिनांक 20 जुलाई, 2016 के उक्त मास्टर अनुदेश में पहले से सूचित की गई सीमाओं के अंदर है ।
4. यह परिपत्र हमारी बेबसाईट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है ।
भवदीय,
(अजय मिचयारी)
मुख्य महाप्रबंधक |