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Date: 21/05/2021
विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट

आरबीआई/2021-22/41
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022

21 मई 2021

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक /
स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता /
अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / भागीदार

महोदया / महोदय,

विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट

कृपया आरबीआई द्वारा - (ए) पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमडी) के निर्गमन और परिचालन के संबंध में जारी मास्टर निदेश डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (समय-समय पर अद्यतन); (बी) प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाने के संबंध में जारी डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.629/02.01.014/2019-20 दिनांक 20 सितंबर 2019; (सी) भुगतान प्रणालियों के सिस्टम लेखापरीक्षा के विस्तार और व्याप्ति के संबंध में जारी डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1325/06.11.001/2019-20 दिनांक 10 जनवरी 2020; (डी) भुगतान एग्रीगेटर (पीए) और भुगतान गेटवे (पीजी) के विनियमन पर दिशानिर्देश के संबंध में जारी डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020; तथा (ई) विभिन्न भुगतान प्रणाली आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समयसीमा के विस्तार के संबंध में जारी डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1897/02.14.003/2019-20 दिनांक 4 जून 2020 का संदर्भ लें।

2. कोविड-19 महामारी के तेजी से पुनः फैलने और विभिन्न बैंक और गैर-बैंक संस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में वर्णित कुछ क्षेत्रों के संबंध में अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय

(पी वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक


आरबीआई के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022
दिनांक 21 मई 2021 का अनुबंध

क्र.सं अनुदेश/परिपत्र वर्तमान समय-सीमा संशोधित समय-सीमा
1. सभी मौजूदा गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं (पीपीआई -एमडी जारी करते समय) द्वारा 31 मार्च 2020 (लेखापरीक्षित तुलन पत्र) के अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति के लिए रूपये 15 करोड़ की न्यूनतम पॉजिटिव निवल मालियत संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा। 31 मार्च 2021 के अनुसार वित्तीय स्थिति 30 सितंबर 2021 के अनुसार वित्तीय स्थिति
2. प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेनों के लिए टीएटी को सुसंगत बनाना और ग्राहकों को क्षतिपूर्ति – ‘कैलेंडर दिवस’ को ‘कार्य दिवस’ पढ़ा जाए। 31 दिसंबर 2020 तक के कार्य दिवस (01 जनवरी 2021 से कैलेंडर दिवस) कार्य दिवस – संभावित – 30 सितंबर 2021 तक
3. प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को सीईआरटी-आईएन द्वारा सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन में पंजीकृत सर्टिफायड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा धारित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया सिस्टम लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो महीने के भीतर, प्रस्तुत करना होगा। 31 मई 2021 तक 30 सितंबर 2021 तक
4. पीए सेवाएं प्रदान करने वाली मौजूदा गैर-बैंक संस्थाएं 30 जून 2021 को या उससे पहले प्राधिकरण के लिए आवेदन करेंगी। 30 जून 2021 तक 30 सितंबर 2021 तक*
* भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और प्रतिभागियों को व्यावहारिक समाधान प्रदान करने की व्यवस्था करने में सक्षम बनाने हेतु परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008/2020-21 दिनांक 31 मार्च 2021 के अंतर्गत समय-सीमा में विस्तार किया गया जिससे कि 17 मार्च 2020 के परिपत्र के पैरा 7.4 और 10.4 के प्रावधानों का अनुपालन प्रभावित नहीं होगा ।
 
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