Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Date: 04/06/2021
समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन

भारिबै/2021-22/46
विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22

4 जून 2021

सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित)

महोदया / महोदय,

समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन

कृपया समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान पर दिनांक 05 मई 2021 को जारी परिपत्र सं.विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 का संदर्भ लें।

2. उपर्युक्त परिपत्र का खंड 5 उन योग्यउधारकर्ताओं को निर्दिष्ट करता है जिन पर ढांचे के तहत समाधान के लिए विचार किया जा सकता है और इसमें निम्नलिखित उप-खंड शामिल हैं:

क) जिन व्यक्तियों ने व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिमों का लाभ उठाया है और जिनपर 31 मार्च 2021 तक ऋण देने वाली संस्थाओं का सकल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है।

ख) 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत के सिवाय खुदरा और थोक व्यापार में लगे कारोबारियों सहित छोटे व्यवसाय जिनपर 31 मार्च, 2021 तक उधारदाता संस्थाओं का सकल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है।

3. समीक्षा के आधार पर, उपरोक्त सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।

4. परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।