भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया |
06 अगस्त 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय
का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख |
पंजीकरण निरस्त करने की तारीख |
1. |
हनुमानगढ़ फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
8 न्यू ग्रेन मार्केट, हनुमानगढ़ (राजस्थान)-335 512 |
बी-10.00003
01 जुलाई 2008 |
05 जून 2015 |
2. |
शुभम फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
सी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर (राजस्थान)-342 003 |
बी-10.00129
31 अगस्त 2000 |
03 जुलाई 2015 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/326 |
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