भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई |
30 जुलाई 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई
सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं.शबैंवि.केंका.बीएसडी-।/डी - 34/12.22.035/2013-14 के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेश की वैधता को अगले 3 माह के लिए 21 अक्तूबर 2014 के निदेश द्वारा 1 नवंबर 2014 की कारोबार -समाप्ति से बढ़ा दिया गया तथा बाद में 20 जनवरी 2015 के निदेश द्वारा 31 जनवरी 2015 की कारोबार-समाप्ति से छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 21 अक्तूबर 2014 और 20 जनवरी 2015 के साथ पठित दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को 9 जुलाई 2015 के संशोधित निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2015 को कारोबार -समाप्ति तक और तीन महीनों के लिए बढ़ाया गया है, जोकि समीक्षाधीन है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 09 जुलाई 2015 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/268 |
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