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Date: 10/09/2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेशों की अवधि और बढ़ा दी

10 सितंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिंपले निलख,
जिला - पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेशों की अवधि और बढ़ा दी

श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र को 10 सितंबर 2014 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी-1 सं./डी-09/12.22.460/2014-15 के माध्‍यम से 12 सितंबर 2014 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता अवधि को 04 मार्च 2015 के निदेश द्वारा 11 मार्च 2015 को कारोबार-समाप्ति से आगे और छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 04 मार्च 2015 के निदेश के साथ पठित दिनांक 10 सितंबर 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जोकि समीक्षाधीन है। इन निदेशों की अवधि को 01 सितंबर 2015 के हमारे संशोधित निदेश के माध्‍यम से संशोधित किया गया है तथा ये 10 सितंबर 2015 को कारोबार -समाप्ति से लागू होंगे। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपर्युक्‍त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 01 सितंबर 2015 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपयुर्क्‍त वैधता बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/641

 
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