31 मार्च 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जंबुसर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जंबुसर, जिला भरुच (गुजरात) पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिचालनगत अनुदेशों, सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता का तिमाही प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, एफआईयू-आईएनडी, नई दिल्ली को नकदी लेनदेन रिपोर्ट की प्रस्तुति से संबंधित धनशोधन निवारण (एएमएल) उपायों तथा संदिग्ध लेनदेन को पहचानने के लिए किसी प्रकार की प्रणाली स्थापित करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दि जंबुसर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जंबुसर, जिला भरुच (गुजरात) पर ₹ 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति के निरीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया था और क्षेत्रीय निदेशक, भारतिय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ अधिकारियों की सामिति (सीएसओ) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से तथ्य रखे थे। मामले के तथ्यों तथा उक्त मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्द होते हैं और उनपर दंड लगाना उचित है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2317 |