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Date: 18/04/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश 15 अक्‍टूबर 2016 तक बढ़ाया

18 अप्रैल 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश को जारी निदेश 15 अक्‍टूबर 2016 तक बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेश छह महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल, 2016 से 15 अक्‍टूबर 2016 तक कर दिए हैं, जोकि समीक्षाधीन होंगे। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यसमाप्ति से निदेशाधीन था। उपरोक्त निदेश को संशोधित कर इसकी वैधता अवधि को दिनांक 15 अप्रैल 2016 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 07 अप्रैल 2016 के माध्यम से, इन निदेशों की वैधता अवधि को अगले छह महीने, अर्थात 16 अप्रैल 2016 से 15 अक्‍टूबर 2016 तक पुन: बढ़ाया गया है, जो समीक्षाधीन होगा। निदेश की अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 07 अप्रैल 2016 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्‍त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2441

 
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