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Date: 28/06/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

28 जून 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1. मेसर्स संपदा केमिकल्स लिमिटेड पारिजात हाउस, दूसरी मंजि़ल, 1076, डॉ. ई. मोसेस रोड, वरली, मुंबई - 400018 13.00362 18 मार्च 1998 25 मार्च 2016
2. मेसर्स साक्षी सेक्योरिटीज लिमिटेड 209, दूसरी मंजि़ल, श्री बालाजी हाईट्स, बॉडीलाईन क्रॉस रोड, सी.जी. रोड, अहमदाबाद - 380019 01.00217 20 अप्रैल 1998 25 मई 2016

इस प्रकार उपर्युक्‍त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/3021

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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