भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
28 जून 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स संपदा केमिकल्स लिमिटेड |
पारिजात हाउस, दूसरी मंजि़ल, 1076, डॉ. ई. मोसेस रोड, वरली, मुंबई - 400018 |
13.00362 |
18 मार्च 1998 |
25 मार्च 2016 |
2. |
मेसर्स साक्षी सेक्योरिटीज लिमिटेड |
209, दूसरी मंजि़ल, श्री बालाजी हाईट्स, बॉडीलाईन क्रॉस रोड, सी.जी. रोड, अहमदाबाद - 380019 |
01.00217 |
20 अप्रैल 1998 |
25 मई 2016 |
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/3021 |
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