20 जुलाई 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सनमित्रा सहकारी बैंक मर्यादित, मुंबई पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सनमित्रा सहकारी बैंक मर्यादित, मुंबई पर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा, बेजमानती व्यक्तिगत उधारकर्ता सीमा और अपने ग्राहक को जानें(केवाईसी)/धन आशोधन(एएमएल) के संबंध में रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और जुर्माना लगाना आवश्यक हो गया है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/176
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