10 जनवरी 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि निम्नलिखित आंशिक संशोधनों के साथ अगले छह माह के लिए बढ़ा दी है:
(i) ₹ 50,000/- से अधिक राशि किसी भी जमाकर्ता द्वारा आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती बशर्तें कि जब जमाकर्ता की किसी भी तरह से अर्थात उधारकर्ता या जमानतकर्ता के रूप में बैंक के प्रति देयता है, जिसमें बैंक की जमाराशियों के एवज में ऋण शामिल है, तो इस राशि को पहले संबंधित उधार खातों में समायोजित किया जाए।
(ii) बैंक को स्थिर जमाराशियों के एवज में लिए गए ऋणों को सेट ऑफ करने की अनुमति है, यदि उधारकर्ता के साथ ऋण करार की शर्तों में प्रावधान है कि उसके विशिष्ट जमा खाते में राशि को कुछ अतिरिक्त शर्तों के अधीन बैंक द्वारा उसके ऋण खाते में विनियोजित/ समायोजित करने की अनुमति दी जा सकती है, ऋण खाते में बकाया राशि की सीमा तक ऐसे विनियोजन/समायोजन की अनुमति कुछ अतिरिक्त शर्तों के अधीन दी गई है।
(iii) बैंक को निदेशक संबंधित ऋण के अलावा, मानक और सुरक्षित सीसी खातों,यदि कोई हो,के मौजूदा ऋण सीमा को नवीनीकृत करने की अनुमति मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार दी है।
तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को यथा लागू) की धारा 35 (ए) की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निदेश देता है कि दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी,पश्चिम बंगाल को 28 मार्च 2014 को जारी निदेश, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसकी वैधता पिछली बार 29 जून 2016 तक बढ़ाई गई थी, उपर्युक्त पैराग्राफ 1 के संशोधन के अधीन, 7 जनवरी 2017 से लेकर 6 जुलाई 2017 तक और छह माह, समीक्षा के अधीन,बैंक के लिए लागू रहेगा।
संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/1839 |