19 जनवरी 2017
रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए’/`धन-शोधन निवारण’ (केवाईसी/एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 75.00 लाख (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब और उसके बाद मौखिक जवाब भी प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर दंड लगाया जाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1940
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