रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया |
20 फरवरी 2018
रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में बैंक ने वैयक्तिक सुनवाई की मांग की। इस मामले के तथ्यों, बैंक के जवाब तथा मामले की वैयक्तिक सुनवाई पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हुआ है और दंड लगाया जाना चाहिए।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2239 |
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