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Date: 06/03/2018
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

06 मार्च 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर,
उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर मार्च 07, 2018 से जुलाई 06, 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 30 जून 2015 के निदेश के तहत 07 जुलाई 2015 से निदेशाधीन है।

उपर्युक्त निदेश को 23 सितम्बर 2015, 30 दिसंबर 2015, 28 मार्च 2016, 30 जून 2016, 30 दिसम्बर 2016, 29 जून 2017 तथा 01 नवम्बर 2017 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा संशोधित किया गया/उसकी वैधता अवधि को बढ़ाया गया है। निदेश की वैधता, जिसे पिछली बार 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया गया था, को 01 मार्च 2018 के निदेश के माध्यम से अगले चार महीने की अवधि अर्थात 07 मार्च 2018 से 06 जुलाई 2018 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 01 मार्च 2018 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2361

 
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