गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
23 मार्च 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय
का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने की तारीख |
1 |
मेसर्स लोफती सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान नाम मेसर्स लोफती सेक्यूरिटीस लिमिटेड) |
8, ल्योण्स रेंज, पहला तल, रूम नंबर- 11, मित्रा बिल्डिँग, कोलकाता–700001 |
बी. 05.04764 |
20 जनवरी 2003 |
31 जनवरी 2018 |
ऐसे में, उपरोक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) में परिभाषित अनुसार, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार का लेनदेन नहीं करेगी।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2538
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