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Date: 23/03/2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

23 मार्च 2018

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं.
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्‍त
करने की तारीख
1 मेसर्स लोफती सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान नाम मेसर्स लोफती सेक्यूरिटीस लिमिटेड)
8, ल्योण्स रेंज, पहला तल, रूम नंबर- 11, मित्रा बिल्डिँग, कोलकाता–700001 बी. 05.04764 20 जनवरी 2003 31 जनवरी 2018

ऐसे में, उपरोक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) में परिभाषित अनुसार, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार का लेनदेन नहीं करेगी।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2538

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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