13 अप्रैल 2018
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश –
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को 10 अप्रैल 2015 के विनिर्देश के तहत जारी निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया। अंतिम बार इन्हें 9 अक्तूबर 2017 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था।
इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत इसको प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को जारी उपर्युक्त निदेशों को 13 अप्रैल 2018 से वापस लेता है।
इच्छुक लोगों के लिए इस विनिर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में लगाई गई है। बैंक इसके बाद नियमित बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/2735 |