भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
25 मई 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स जे के ट्रांसपोर्टर्स एंड फाइनैंसिएर्स (पी) लिमिटेड |
गुरूद्वारा बिल्डिंग, अमीरा कडाल, श्रीनगर -190 001 |
बी - 1100046 |
30 मई, 2001 |
02 मई, 2018 |
2. |
मेसर्स जे के क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड
(पूर्व नाम मेसर्स हेल्पेज क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड) |
हॉल नंबर 103, नॉर्थ ब्लॉक, बाहु प्लाज़ा, रेलहैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू
180 012 |
बी - 1100059 |
27 नवम्बर, 2001 |
02 मई, 2018 |
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3089 |
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