13 जुलाई 2018
2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स श्री कालिसवारी फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, शिवकाशी |
5-ए, चेरमेन ए शन्मुग नादर रोड, शिवकाशी-626 123, तमिलनाडु |
बी-07.00540 |
15 दिसंबर, 2000 |
22 जून, 2018 |
2. |
मेसर्स एम. एम. वी. आर फ़ाइनेंस लिमिटेड |
नंबर 29, गोखले स्ट्रीट, राम नगर, कोयंबटूर 641 009, तमिलनाडु |
बी-07.00628 |
22 सितंबर, 2003 |
22 जून, 2018 |
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/126 |