28 सितंबर 2018
रिज़र्व बैंक ने करुर वैश्य बैंक लिमिटेड, पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, और करंट खातों को खोलते समय डिसीप्लेन की आवश्यकता पर जारी निर्देशों के गैर- अनुपालन के लिए ₹ 50 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए यह दंड लगाया है । यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किसी लेनदेन या अनुबंध की वैधता पर निर्णय करना नहीं है।
अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/743
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