मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना |
3 अक्टूबर 2018
मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे पर ₹ 15.00 लाख (रुपए पंद्रह लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि उक्त बैंक ने आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने, बिना किसी दस्तावेज़ के वाहन ऋण / स्टाफ ऋण प्रदान करने, प्रति माह कुल ₹ 10 लाख से अधिक के नकदी लेन-देन संबंधी सूचना भारत सरकार, वित्तीय आसूचना इकाई, नई दिल्ली को रिपोर्ट न करने जैसे कार्य किए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में बैंक ने वैयक्तिक सुनवाई की मांग की। इस मामले के तथ्यों तथा बैंक के जवाब पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन साबित हुए हैं और आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/765
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