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Date: 28/05/2019
5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

28 मई 2019

5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. गीरा फ़ाइनेंस लिमिटेड 302, शाश्वत कॉम्प्लेक्स, होटल कनक के पास, गुजरात कॉलेज के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात-380 006 01.00049 02 मार्च 1998 25 मार्च 2019
2. अदूरजी एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड सरोष भवन, 16-बी/1, डॉ. अंबेदकर रोड, पुणे-411 001, महाराष्ट्र 13.01307 04 नवम्बर 1999 10 अप्रैल 2019
3. गोयल ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड केडी-175, द्वितीय मंज़िल, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110 088 बी14.02448 07 सितम्बर 2001 29 अप्रैल 2019
4. सराफ सिल्क एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 37ए, बेंटिक्क स्ट्रीट, तृतीय तल, रूम नंबर 314, हेयर स्ट्रीट, कोलकाता-700 069, पश्चिम बंगाल बी.05.05121 31 जनवरी 2003 08 मई 2019
5. अभी अंबी फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड ओल्ड नंबर 19, न्यू नंबर 32, कैथेड्रल गार्डन रोड, नुंगंबक्कम, चेन्नई-600 034 बी-07.00574 15 फ़रवरी 2001 14 मई 2019

अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2781

 
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