16 अगस्त 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश -
दि मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-निर्देशों की अवधि में विस्तार
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 24 जुलाई 2015 के एक निर्देश द्वारा, दि मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निर्देश जारी किया था, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार 15 फरवरी 2019 के निर्देश द्वारा निर्देश की अवधि को 18 अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया था।
रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में यह जरूरी है कि दि मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को जारी 24 जुलाई 2015 के निर्देश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था को आगे तीन माह की अवधि के लिए जारी रखा जाए। तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक एतदद्वारा, निर्देश देता है कि दि मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को जारी और समय समय पर संशोधित 24 जुलाई 2015 के निर्देश जिसके द्वारा निर्देश की अवधि को 18 अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया था, को 19 अगस्त 2019 से आगे तीन माह की अवधि के लिए अर्थात 18 नवंबर 2019 तक समीक्षा के अधीन जारी रखा जाए।
संदर्भाधीन निदेश की समय समय पर संशोधित अन्य सभी शर्ते अपरिवर्तित रहेगी।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/445
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