डिसेंबर 19, 2016
आरबीआयकडून 4 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 - आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने पुढील चार अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
अनु क्र. |
कंपनीचे नाव |
पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र क्रमांक व तारीख |
रद्दीकरणाची तारीख. |
1 |
मे. लक्ष्मी एक्झिम प्रायव्हेट लि. |
15 वा मजला, इनफिनिटी बेंचमार्क, प्लॉट नं. जी1, ब्लॉक ईपी व जीपी, सेक्टर 5, बिधान नगर, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091. |
05.01444 |
एप्रिल 06, 1998 |
2 |
मे. राजऋषभ फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लि. |
4सी, एन सी दत्ता रोड, 5 वा मजला, युनिट क्र. 507, कोलकाता - 700001. |
13.00969 |
ऑगस्ट 05, 1998 |
3 |
मे. चिराग विनियोग अँड कमर्शियल प्रा. लि. |
46/31/1, 4 था मजला, लीला रॉय सरानी, कोलकाता -700029. |
05.01523 |
एप्रिल 20, 1998 |
4 |
मे. आशका होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लि. (सध्या मे. आशका होल्डिंग्ज लि.) |
102, 2 रा मजला, मारवाडी चाळ, 391-डी, बदामवाडी, वल्लभभाई पटेल रोड, काँग्रेस हाऊस, गिरगाव, मुंबई-400004. |
13.00867 |
मे 26, 1998 |
ह्यामुळे, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आय च्या खंड (अ) खाली दिल्यानुसार ह्या कंपन्या अबँकीय वित्तीय कंपनीचे व्यवहार करु शकत नाहीत.
अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार
वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/1568 |