एप्रिल 18, 2017
आरबीआयकडून 4 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने पुढील चार अबँकीय वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द केले आहे.
अनुक्र. |
कंपनीचे नाव |
पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र क्र |
दिल्याची तारीख |
रद्दीकरणाची तारीख. |
1 |
मेसर्स मुंबई डिसकाऊंट फायनान्स प्रा. लि. |
202, नडियादवाला मार्केट, पोद्दार रोड, मालाड(पू), मुंबई - 400097. |
बी-13.01391 |
सप्टेंबर 22, 2000 |
एप्रिल 20, 2015 |
2 |
मेसर्स संजय व्हिला प्रा. लि. (सध्या मेसर्स बिस्बा मायक्रो फायनान्स प्रा. लि) |
दानापली, पो.ऑ. - बुध्दराजा संबलपुर - 768004 (ओडिशा) |
05.02843 |
ऑगस्ट 25, 1998 |
नोव्हेंबर 16, 2016 |
3 |
मेसर्स मुलतानी मोटर फायनान्स लि |
1109, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग, 11वा मजला, 21 बारखांबा रोड, कनॉट प्लेस, नवी दिल्ली -110001 |
ए-14.02610 |
नोव्हेंबर 13, 2002 |
फेब्रुवारी 14, 2017 |
4 |
मेसर्स जैन सन्स मार्केटिंग अँड इनवेस्टमेंट लि. |
933, क्रॉसकट रोड, गांधीपुरम, कोईमतुर - 641012 |
बी.07.00703 |
मार्च 30, 2002 |
मार्च 24, 2017 |
ह्यामुळे, आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयच्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार, वरील कंपन्या एका अबँकीय वित्तीय कंपनीचा व्यवसाय करु शकत नाहीत.
श्वेता मोहिले
सहाय्यक व्यवस्थापक
वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2817 |