एप्रिल 9, 2018
आरबीआयकडून 5 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
अनुक्रमांक |
कंपनीचे नाव |
कार्यालयीन पत्ता |
सीओआर क्र |
दिल्याची तारीख |
रद्दीकरण आदेशाची तारीख. |
1 |
मेसर्स तृप्ती फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड |
306, सार्थिक कॉम्प्लेक्स, फन रिपब्लिकजवळ, सॅटेलाईट, अहमदाबाद -380 015, गुजरात |
01.00080 |
मार्च 09, 1998 |
मार्च 16, 2018 |
2 |
मेसर्स लिझा टाई अप प्राइव्हेट लिमिटेड (सध्या मेसर्स टोरसा फिनवेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ओळखले जाणारे) |
56, मेट्काल्फ स्ट्रीट, 2 रा मजला, खोली क्रमांक 2 एफ, कोलकाता -700 012 |
बी-05.03612 |
एप्रिल 10, 2003 |
मार्च 16, 2018 |
3 |
मेसर्स मोगा फायनान्स लिमिटेड |
1 ला मजला, डब्ल्यूजी 329, बस्ती अड्डा चौक, जालंधर -144001, पंजाब |
06.00200 |
जून 06, 2007 |
मार्च 16, 2018 |
4 |
मेसर्स गुजरात फायनान्शियल अँड कॅपिटल लिमिटेड (सध्या मेसर्स गुजरात फायनान्शिअल आणि कॅपिटल प्रा. लि.) |
604, सकर 3, इनकम टॅक्स सर्कल, अहमदाबाद -380014, गुजरात |
01.00231 |
मे 04, 1998 |
मार्च 16, 2018 |
5 |
मेसर्स सिंग फायनान्स लिमिटेड |
54-डी, नेहरू मार्केट, जम्मू -180012 |
ए-1100042 |
जून 10, 2008 |
फेब्रुवारी 27, 2018 |
त्यामुळे, आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आय च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार, वरील कंपन्या अबँकीय वित्तीय संस्थेचा व्यवसाय करु शकणार नाहीत.
अनिरुध्द डी जाधव
सहाय्यक व्यवस्थापक
वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/2673 |