आरबीआई/2014-15/92 ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.एमसी.सं.02/07.51.018/2014-15
1 जुलाई 2014
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी//सीसीबी)
महोदय
अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी मानदंड/ धनशोधन निवारण मानक(एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम ( पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र
इसके साथ 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड /धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व के संबंध में 30 जून 2014 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी//सीसीबी) को जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित करते हुए हमारा मास्टर परिपत्र संलग्न किया गया है।
2. इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शित किया गया है।
भवदीय,
( ए. उदगाता ) प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
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