आरबीआई/2010-11/83 संदर्भ.: आंऋप्रवि.डीओडी.सं.13/11.08.36/2010-11
1 जुलाई 2010
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक सभी अनुसूचित बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) और आखिल भारतीय मीयादी ऋणदाता और पुनर्वित संस्थाएं
महोदय
मास्टर परिपत्र - जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश
जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रा बाजार लिखतों के विस्तार को और अधिक बढ़ाने और निवेशकों को अपनी अल्पावधि अतिरिक्त निधियों के अभिनियोजन में ज्यादा मौके प्रदान करने की दृष्टि से भारत में 1989 में जमा प्रमाणपत्र शुरू किए गए थे । वर्तमान में जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी समय-समय पर यथा-संशोधित निदेशों द्वारा शासित होते हैं ।
2. इस विषय पर सभी मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुदेशों/निदेशों को शामिल कर मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है । यह उल्लेखनीय है कि इस मास्टर परिपत्र के परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिए गए "जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश" से संबंधित सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का समेकन करके उन्हें अद्यतन किया गया है । इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.mastercircular.rbi.org.in पर उपलब्ध कराया गया है ।
भवदीय
(के.के. वोहरा) मुख्य महाप्रबंधक
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