भारिबैं/2011-12/80 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी.07/03.05.90-ए/2011-12
1 जुलाई 2011
अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय,
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शाखाएँ / विस्तार काउंटर / कार्यालय खोलने / स्थान बदलने / विलय करने आदि के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है । सभी वर्तमान अनुदेशों को समेकित करने तथा उनमें हाल ही में किए गए कतिपय परिवर्तनों को शामिल करने के उद् देश्य से एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपेक्षित सूचना एक ही जगह पर प्राप्त हो सके । इस मास्टर परिपत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा लाइसेंसीकरण के संबंध में अब तक जारी सभी अनुदेश समेकित हैं ।
कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को दें ।
भवदीय
(सी. डी. श्रीनिवासन) मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।