आरबीआई/2011-12/553
ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं. 77/ 05.05.09/2011-12
11 मई 2012
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेग्राबैंकों को छोड़कर)
महोदया / महोदय,
संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना
कृपया 4 अक्तूबर 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.38/05.05.09/2004-05 देखें जिसमें आपको संशोधित मॉडल केसीसी योजना कार्यान्वित करने के लिए सूचित किया गया था।
2. उक्त योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाये जाने के लिए इसे सरल एवं अनुकूल बनाने एवं इलेक्ट्रानिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से श्री टी. एम. भसीन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया था। उक्त कार्यकारी दल ने अपनी सिफारिशें इस बीच प्रस्तुत की हैं जिसके आधार पर संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना बनायी गयी है।
3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिमिट (सीमा) के वर्णनात्मक निर्धारणों के साथ संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना अनुबंध में संलग्न है।
4. सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को कार्यान्वित करें।
भवदीय
( सी.डी. श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त |