आरबीआइ/2012-13/41
बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.14/21.04.018/2012-13
2 जुलाई 2012
11 आषाढ़ 1934 (शक)
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - लेखे पर टिप्पणियाँ
कृपया 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 16/21.04.018/2011-12 देखें जिसमें वित्तीय विवरणों के `लेखे पर टिप्पणियों' में प्रकटीकरणों से संबंधित विषय पर 30 जून 2011 तक बैंकों को जारी सभी परिचालनगत अनुदेशों को समेकित किया गया था। अब इस मास्टर परिपत्र को यथोचित रूप से अद्यतन कर 30 जून 2012 तक जारी अनुदेशों को शामिल किया गया है। यह मास्टर परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित उपर्युक्त विषय पर सभी प्रासंगिक अनुदेशों को समेकित किया गया है। साथ ही, `मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे का कार्यान्वयन' में निहित प्रकटीकरण अपेक्षाएँ लागू होंगी।
3. इसके अलावा, 2 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.98/21.06.201/2011-12 द्वारा भारत में बासल III पूंजी विनियमन के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। लागू होने पर इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाएँ इस मास्टर परिपत्र में समेकित अनुदेशों के अतिरिक्त होंगी।
भवदीय
(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |