आरबीआई / 2011-12/ 592
डीजीबीए.सीडीडी.एच- 7815/15.01.001/2011-12
06 जून 2012
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
प्रधान कार्यालय (सरकारी लेखा विभाग)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहयोगी बैंक/
इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/ बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कॉर्पोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/
इंडियन ओवरसीज बैंक/ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स/पंजाब नैशनल बैंक/
सिंडीकेट बैंक/यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रिय महोदय/ महोदया,
विशेष जमा योजना (एसडीएस),1975 – ब्याज दर में संशोधन
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 30 जून 1975 की अधिसूचना संख्या एफ़.16(1)-पीडी/75 के द्वारा घोषित, गैर-सरकारी भविष्य , अधिवर्षिता और उपदान(ग्रेचुइटी) निधि के लिए विशेष जमा योजना के अंतर्गत जमा पर देय ब्याज की दरों में, भारत सरकार ने अपनी निम्नांकित अधिसूचनाओं के द्वारा , संशोधन किया है।
अधिसूचना का विवरण |
ब्याज दर |
से प्रभावी |
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या 5 (4) - बी (पीडी) / 2011 दिनांक 13 मार्च, 2012 |
8.6% प्रतिवर्ष ( आठ दशमलव छह प्रतिशत प्रतिवर्ष) |
01 दिसंबर 2011 |
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या 5 (4) - बी (पीडी) / 2012 दिनांक 22 मई, 2012
(राजपत्र अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जानी है । ) |
8.8% प्रतिवर्ष( आठ दशमलव आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष) |
01 अप्रैल 2012 से अगले आदेश तक । |
दोनों अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न हैं। आप अपने सभी जमा कार्यालयों को उपयुक्त निर्देश जारी करें और पावती भेजें ।
भवदीया,
(संगीता लालवानी)
उप महाप्रबंधक
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