आरबीआई / 2012-13/282
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 41/03.05.33/2012-13
1 नवंबर 2012
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय
एनईएफटी प्रणाली
जैसाकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) एक एनईएफटी नेटवर्क में सहभागी होनेवाले किसी बैंक की शाखा से देश के किसी अन्य बैंक की शाखा में रखे किसी खाते उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर एक- से- एक को निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करनेवाली राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता नहीं है (वॉक-इन-ग्राहक) भी एनईएफटी का प्रयोग करते हुए निधि को अंतरित करने के अनुदेशों के साथ एनईएफटी एनेबल्ड (सक्षम) शाखा में एक सीमा तक नकदी जमा कर सकते हैं।
2. हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अपने प्रायोजक बैंक के माध्यम से एनईएफटी नेटवर्क का एक भाग हैं, फिर भी, यह प्रतीत होता है कि आरआरबी को शाखाओं के स्टाफ सदस्यों के बीच तथा सामान्य रूप से जनता के बीच निधियां प्रेषित करने हेतु, विशेष रूप से वॉक-इन-ग्राहकों के लिए, एनईएफटी सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी नहीं है।
3. कृपया आप स्टाफ सदस्यों के बीच तथा सामान्य रूप से जनता के बीच एनईएफटी प्रणाली तथा इसके लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यथोचित कार्रवाई करें। हमारे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) हमारी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
4. इस संबंध में की जानेवाली कार्र्वाई की सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को दें।
5. कृपया इस पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को दें।
भवदीय
(सी.डी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक |