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Date: 01/07/2013
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड

आरबीआइ/2013-2014/80
बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4 /01.02.00/2013-14

1 जुलाई 2013
10 आषाढ़ 1935(शक)

अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी)

महोदय

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/2012-13 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2013 तक उक्त विषय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

2. यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में, अनुबंध 6 में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों को समेकित किया गया है ।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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