भारिबैं/2013-14/70
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 2/21.06.201/2013-14
1 जुलाई 2013
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(स्थानीय क्षेत्र बैंकों और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदया/महोदय,
मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली
कृपया 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 16/21.06.201/2012-13 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन – नया पूंजी पर्याप्तता ढाँचा (एनसीएएफ) पर उस तारीख तक बैंकों को जारी किये गये विवेकपूर्ण दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं।
2. जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 01 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप से बासल III पूंजी विनियमावली लागू की जा रही है। तदनुसार, उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों को 30 जून 2013 तक जारी किये गये प्रासंगिक अनुदेशों को शामिल करते हुए उपयुक्त रूप में अद्यतन/ संशोधित किया गया है और इसे बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के रूप में जारी किया जा रहा है।
3. तथापि, 31 मार्च 2017 तक बासल III संक्रमण अवधि के दौरान विनियामक समायोजन/कटौतियों के लिए पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन – नया पूंजी पर्याप्तता ढाँचा (एनसीएएफ) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश के संबंध में 01 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 9/21.06.201/ 2013-14 में निहित बासल II दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।
भवदीय,
(चंदन सिन्हा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोक्त |