भारिबैं/2014-15/56 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.387/03.10.42/2014-15
1 जुलाई 2014
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज)
महोदय,
मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व
जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी करता है। इसी दृष्टिकोण से उल्लिखित विषय पर 30 जून 2014 तक अद्यतनीकृत मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है। मास्टर परिपत्र बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।
भवदीय,
(के के वोहरा) प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।