भारिबैं/2015-16/275
डीसीएम (आयो)सं. G-8/2331/10.27.00/2015-16
23 दिसम्बर 2015
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदया / महोदय
वर्ष 2005 से पहले जारी किये गये सभी श्रृंखलाओं के बैंकनोटों को वापिस लेना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 जून 2015 का हमारा परिपत्र डीसीएम (आयो)स .जी-15/5486/10.27.00/2014-15 और 25 जून 2015 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें ।
2. मामले की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व 2005 के बैंकनोटों की विनिमय की तारीख 30 जून 2016 तक बढ़ायी जाये । तथापि, 1 जनवरी 2016 से, यह सुविधा केवल निर्धारित बैंक शाखाओं और रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में ही उपलब्ध होगी। इन अनुदेशों को 23 दिसम्बर 2015 की प्रेस विज्ञप्ति में शामिल किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। (कृपया देखें - https://www.rbi.org.in/Scripts/Regionaloffices.aspx)
3. आपको सूचित किया जाता है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा के बिना इन नोटों के विनिमय की व्यवस्था करें । यह नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
4. कृपया आप अपनी सभी निर्धारित शाखाओं को जनता को विनिमय सुविधा प्रदान करने, और 2005 के पूर्व जारी सभी श्रृंखला के बैंकनोटों को पुन: जारी न करने के अनुदेश दें । इस संबंध में, कृपया 3 मार्च 2014 के हमारे परिपत्र के साथ संलग्न ‘क्या करना चाहिए (dos)’ और ‘क्या नहीं करना चाहिए (don'ts)’ की एक सूची का संदर्भ लें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे नोट आपके काउंटरों पर / एटीएम के माध्यम से वितरित नहीं किये जाएँ । दिनांक 23 जनवरी 2014 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं जी-17/3231/10.27.00/2013-14 के पैरा 3 में निहित पूर्व 2005 श्रृंखला के बैंकनोटों के संबंध में अपनायी जानेवाली कार्यप्रणाली अपरिवर्तित रहेगी।
5. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीया
(उमा शंकर)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक |