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Date: 07/04/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "रैबोबैंक इंटरनेशनल (को-ऑपरेटिव रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम बदल कर "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राल रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." करना

आरबीआई/2015-16/364
बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.87/12.07.131ए/2015-16

7 अप्रैल 2016

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "रैबोबैंक इंटरनेशनल (को-ऑपरेटिव रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम बदल कर "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राल रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." करना

हम सूचित करते हैं कि 28 सितंबर 2015 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.4293/23.13.065/2015-16 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "रैबोबैंक इंटरनेशनल (को-ऑपरेटिव रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम बदल कर "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राल रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." किया गया है और 19 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है।

भवदीय

(एम.के.सामंतरे)
महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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