भारिबैं/2015-16/443
डीसीएम (आयो) सं.G-12/4297/10.27.00/2015-16
30 जून, 2016
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
महोदया / महोदय,
वर्ष 2005 से पहले वाले बैंकनोट - विनिमय सुविधा में संशोधन
कृपया उपर्युक्त विषय पर 23 दिसंबर, 2015 का हमारा परिपत्र डीसीएम (आयो) स.जी-8/2331/10.27.00/2015-16, फरवरी 11, 2016 का परिपत्र डीसीएम (आयो) स.जी- 9/2856 /10.27.00/2015-16 और 23 दिसंबर 2015 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें ।
2. आपको ज्ञात होगा कि जनवरी 2014 उपरांत वर्ष 2005 से पहले वाले बैंकनोट संचलन से वापिस लिए जा रहे हैं तथा सतत प्रयास के बाद इस प्रकार के अधिकांश नोट वापिस ले लिए गए हैं। तथापि इन नोटों का कुछ प्रतिशत अब भी संचलन में है । समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 2005 पूर्व के बैंकनोटों की विनिमय की सुविधा केवल रिजर्व बैंक के निम्न कार्यालयों में ही उपलब्ध होगी: अहमदाबाद, बेंगलुरू, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम तथा कोची । इन अनुदेशों को 30 जून 2016 की प्रेस विज्ञप्ति में सम्मिलित किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।
3. वर्ष 2005 से पहले वाले सभी नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
4. आपको सूचित किया जाता है कि अगर कोई जनता इस तरह के नोटों के विनिमय के लिए आपकी शाखाओं से संपर्क करे, तो कृपया उन्हें उचित मार्गदर्शन करें।
5. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे नोट आपके काउंटर अथवा एटीएम के माध्यम से पुनः प्रचलन में नहीं जाएँ।
6. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय
(पी विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
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