भारिबैं/2016-17/41
विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.11/05.10.007/2016-17
25 अगस्त 2016
अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदया / महोदय
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के फसल बीमा पोर्टल पर बैंक की शाखाओं द्वारा डाटा फीड नहीं किया जाना
कृपया दिनांक 17 मार्च 2016 के हमारे परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.20/05.10.007/2015-16 का संदर्भ लें जिसमें आपको सूचित किया गया था कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और योजना के अंतर्गत सुपरिभाषित उद्देश्यों और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारी संख्या में परिभाषित ऋणी किसानों के साथ गैर ऋणी किसानों के शत-प्रतिशत समावेशन को सुनिश्चित किया जाए।
2. भारत सरकार के पीएमएफबीवाई परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे शाखा के माध्यम से फसल बीमा का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों तथा गैर ऋणी किसानों से भूमि और फसल ब्योरें सहित सभी प्रासंगिक डाटा प्राप्त करेंगे।
3. अतः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी बैंकों को सूचित किया था कि वे फसल बीमा हेतु किसानों से संबंधित ब्योरें को निर्धारित एकीकृत पोर्टल पर दर्ज करें जो कि www.agri-insurance.gov.in पर उपलब्ध है। हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि पोर्टल पर बैंक शाखाओं द्वारा प्रविष्टि नहीं की जा रही है। परिणामतः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारें आदि, किसी भी प्रकार के डाटा को चुन पाने में असमर्थ है जिससे बीमाकृत फसलों के कवरेज, प्रीमियमों की कटौती आदि के आंकलन में कठिनाई आ रही है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि पोर्टल पर संबंधित डाटा को फीड करने हेतु जल्द से जल्द अपने शाखाओं को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें।
भवदीया
(उमा शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक |