आरबीआई/2016-17/164 डीसीएम (आयो) सं 1459/10.27.00/2016-17
29 नवम्बर 2016
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी रखने वाले सभी बैंक)
महोदय,
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) को जमा करना – मुद्रा तिजोरी शेष राशि सीमा / नकदी धारण सीमा
कृपया हमारे दिनांक 27 अक्तूबर, 2009 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं 2598/03.02.05/2009-10 का संदर्भ लें जिसमें अन्य विषयों के साथ कहा गया था कि मुद्रा तिजोरी में तिजोरी शेष राशि जो मुद्रा तिजोरी शेष राशि सीमा / नकदी धारण सीमा से अधिक शेष होने पर उसे बैंक की अपनी नकदी मानी जाएगी तथा अंतर तिजोरी में आपसी आदान प्रदान की अनुमति नहीं होगी ।
2. विनिर्दिष्ट बैंक नोट बड़ी मात्रा में जमा तथा इसका संचय होने के परिणामस्वरूप, उक्त अनुदेशों को पुन: देखा गया तथा बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:
10 नवंबर, 2016 से मुद्रा तिजोरी में जमा हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) को तिजोरी शेष में गंदे नोटों के वर्ग में माना जाएगा लेकिन इस प्रकार की जमाओं को तिजोरी शेष राशि सीमा / नकदी धारण सीमा की गणना में नहीं गिना जाएगा ।
फरवरी 2017 के दूसरे पखवाड़े में उक्त की समीक्षा की जाएगी ।
भवदीय
(पी. विजय कुमार) मुख्य महाप्रबंधक
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