आरबीआई/2016-17/123
डीसीएम (आयो) सं 1251/10.27.00/2016-17
10 नवम्बर 2016
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक
महोदय,
वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : नकदी आहरण की सीमा
उक्त विषय पर कृपया हमारे दिनांक 08 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1226/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें ।
2. उक्त कथित परिपत्र के पैरा 3.सी (iv) के अनुसार, अधिसूचना जारी होने की तारीख से 24 नवंबर, 2016 को कार्य समाप्ति तक बैंक खाते से नकदी आहरण की सीमा प्रतिदिन ₹ 10000/- तक प्रतिबंधित की गई है जो कुल सीमा ₹ 20000/- प्रति सप्ताह के अधीन होगी, इसके पश्चात इन सीमाओं की समीक्षा की जाएगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्न के द्वारा बैंक खाते से नकदी आहरण की ये सीमाएं आगू नहीं होंगी :
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एक बैंक से दूसरे बैंक में
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डाकघर
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अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर परिचालित करने वाले मनी चेंजर तथा
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व्हाईट लेबल एटीएम के ओपरेटर्स
3. मुद्रा तिजोरी वाली शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने नजदीकी अन्य शाखाओं - सम्बद्ध या अन्यथा - द्वारा नकदी की आपूर्ति के अनुरोध को समायोजित / सहायता करें ।
4. विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को सभी प्रकार के जमा / ऋण खातों में जमा करवाने की अनुमति है जो सीटीआर / एसटीआर रिपोर्टिंग के अधीन होगी ।
भवदीय
(पी.विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक |