आरबीआई/2016-17/147
डीसीएम (आयो) सं 1341/10.27.00/2016-17
22 नवम्बर 2016
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक
महोदय,
रू. 500 तथा रू. 1000 के बैंक नोटों की मौजूदा वैध मुद्रा विशेषताओं को वापस लेना: धोखाधड़ी की आदतें
हमारे संज्ञान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर, बैंकों के कुछ अधिकारी विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को नकद में विनिमय / विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को खातों में जमा करने के दौरान कुछ शरारती तत्वों की मिलीभगत से धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त हैं ।
2. अत: बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी के कार्यों को सतर्कता बढ़ाकर तुरंत रोका जाए तथा इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ।
3. बैंक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय तथा इसी प्रकार इन नोटों को उनके ग्राहकों के खातों में जमा करने के संबंध में जारी अनुदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें । इसको मद्देनजर रखते हुए, बैंक शाखाओं को निम्न रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है :
(i) 10 नवंबर 2016 से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का मूल्यवार विवरण तथा प्रत्येक जमा अथवा ऋण खाते के ग्राहक के खाते में जमा किए गए गैर विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विवरण
(ii) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय के संबंध में नियमित ग्राहकों तथा वॉक इन ग्राहकों का ग्राहक वार तथा मूल्यवार रिकॉर्ड
बैंक अल्प अवधि के नोटिस पर भी यह विवरण उपलब्ध करवाने के लिए तैयार रहें ।
4. कृपया प्राप्ति दें ।
भवदीय
(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
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