भारिबैं/2016-17/188
आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1454/14.04.050/2016-17
16 दिसंबर 2016
प्राधिकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
महोदया/ महोदय,
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 - परिचालन निदेश
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 (जिसे आगे योजना कहा जाएगा) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ-4061(ई) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 16 दिसंबर 2016 के परिपत्र संख्या आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1453/14.04.050/2016-17 का संदर्भ लें। इस संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमारे वेबसाइट (www.rbi.org.in) में डाला गया है। योजना के संदर्भ में परिचालन निदेश नीचे दिया गया है।
1. आवेदन
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 में जमा हेतु घोषणा (प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199 सी की उप धारा 1 के तहत अप्रकटित आय की घोषणा करने वेले किसी व्यक्ति) करने वालों की ओर से आवेदन 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक किसी भी प्राधिकृत बैंक (सहकारी बैंकों को छोडकर किसी भी बैंकिंग कंपनी) जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 [1949 का 10]लागू है) के शाखाओं में सामान्य बैंकिंग समय के दौरान स्वीकार किया जाएगा।
2. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संदर्भ में अपेक्षाएं
(क) इस योजना के अंतर्गत जमा के लिए आवेदन को फॉर्म II में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें राशि, पूरा नाम, स्थाई खाता संख्या (आगे पैन कहा जाएगा), बैंक खाते की सूचना (मोचन आगम [रीडेंप्शन प्रोसीड्स] को प्राप्त करने के लिए) घोषणा करने वाले का पता आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
(बी) यदि घोषणा करने वाले के पास पैन संख्या नहीं है तो उसे पैन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा और पैन आवेदन के विवरण और पावती की संख्या देना होगा। जहां आवश्यक है अतिरिक्त सूचना (ई मेल आदि) आवेदकों से लिया जाना है। प्राधिकृत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन सभी मायने में पूर्ण है।
(सी) आवेदन को राशि के साथ प्रस्तुत किया जाना है जो प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था के तहत घोषित किए अप्रकटित आय के 25% से कम न हो तथा राशि नकद या ड्राफ्ट/ चेक या इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
(डी) बैंक द्वारा विधिवत प्राधिकरण के बाद घोषणा करने वाले को एक पावती (फॉर्म II के भाग) दी जाएगी।
3. भारत सरकार को जमा विवरण प्रस्तुत किया जाना
(ए) प्राधिकृत बैंक द्वारा जमा के संदर्भ में सूचना किसी भी हालत में अगले कार्य दिवस से पहले फॉर्म V में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि विभाग द्वारा घोषणा को स्वीकार करने से पूर्व जमा की सूचना का सत्यापन किया जा सके। (कृपया सीबीडीटी के 30.12.16 के अधिसूचना सं.14 के माध्यम से दिए गए अनुदेशों का संदर्भ लें।)
(बी) प्राधिकृत बैंक द्वारा इस संबंध में प्राप्त किए गए डेटा को गोपनीय रखा जाएगा।
4. धारण और नामांकन विधि
(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक में सूचना प्राप्त होने पर बांड बही खाता सृजित किया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा योजना के अंतर्गत किए गए जमा को घोषणा करने वाले के क्रेडिट में रखा जाएगा।
(बी) घोषणा करने वाले को धारण का प्रमाणपत्र (फॉर्म I में) जारी किया जाएगा।
(सी) बांड बही खाते को खोलने का प्रभावी तारीख नकद प्राप्त होने की तारीख या चेक/ ड्राफ्ट उगाही या इलेक्ट्रोनिक अंतरण प्राप्त होने की तारीख होगी।
(डी) धारक एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
5. ब्याज भुगतान
जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से संसाधन
प्राधिकृत बैंक द्वारा नकद प्राप्त होने पर या ड्राफ्ट/ चेक की उगाही पर या इलेक्ट्रोनिक रूप से अंतरण प्राप्त होने पर जमा की सूचना उसी दिन भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान ई कुबेर पर अपलोड किया जाएगा। जमा की राशि को उसी दिन भारतीय रिज़र्व बैंक अंतरित भी किया जाएगा।
ई कुबेर सिस्टम को इनफिनिट या इंटरनेट के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है। प्राधिकृत बैंकों को केवल उनके द्वारा स्वीकार किए गए जमा के संदर्भ में डाटा को ही अपलोड किया जाना है। उन्हें डाटा की शुद्धता सुनिश्चित करना है ताकि असावधानी के कारण आने वाले त्रुटियों से बच सकें। आवेदन प्राप्त करने पर आवेदकों को तुरंत पावती दिया जाना है। धारण प्रमाणपत्र प्राधिकृत बैंकों को ई कुबेर के माध्यम से भेजा जाएगा जो ग्राहकों को दिया जाना है।
7. सर्विसिंग तथा फोलो-अप
प्राधिकृत बैंक घोषणा करने वाला द्वारा किए गए जमा हेतु आवश्यक सर्विसिंग अर्थात बैंक खाते की जानकारी अद्यतित करना, नामांकन को रद्द करना आदि सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा। चुकौती किए जाने तक प्राधिकृत बैंकों को आवेदन अनुरक्षित रखना होगा।
8. प्राधिकृत बैंकों के लिए कमीशन/ एजेंसी बैंक प्रभार
योजना के तहत जमा स्वीकार करने या घोषणा करने वाले को सेवा देने के लिए बैंकों को किसी प्रकार का कमीशन/ एजेंसी बैंक प्रभार नहीं दिया जाएगा।
9. संपर्क करने का विवरण
इस संदर्भ में किसी भी प्रश्न के जवाब/ स्पष्टीकरण के लिए ई-मेल भेजा जा सकता है।
भवदीय,
(राजेंद्र कुमार)
महाप्रबंधक |