आरबीआई/2016-17/207
डीसीएम (आयो)सं.2200/10.27.00/2016-17
03 जनवरी, 2017
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(मुद्रा तिजोरी रखने वाले सभी बैंक)
महोदय,
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नकदी का आवंटन
ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी उपलब्ध करवाना विषय पर कृपया हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो)सं 1345/10.27.00/2016-17 दिनांक 22 नवंबर, 2016 तथा डीसीएम (आयो) सं.1508/10.27.00/2016-17 दिनांक 02 दिसंबर, 2016 का संदर्भ लें ।
2. अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में आपूर्ति किए जा रहे बैंक नोट ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, कुछ उपाय पहले ही शुरू किए जा चुके हैं जैसा कि उक्त परिपत्र में दर्शाया गया है । यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि कम से कम 40% नोट ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति किए जा रहे हैं तथा इस मामले को अधिक स्थाई रूप से कम करने के लिए, मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों को उक्त की निरंतरता में निम्न उपाय करने हेतु सूचित किया जाता है :
मुद्रा प्रवाह वितरण चैनल तथा अनुपात
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बैंक अपनी मुद्रा तिजोरियों को सूचित करें कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, डीसीसीबी तथा वाणिज्यिक बैंकोंकी ग्रामीण शाखाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के व्हाईट लेबल एटीएम तथा ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों, जो वितरण हेतु मुख्य ग्रामीण चैनल माने जाते हैं, को प्राथमिक आधार पर नए नोट जारी करें ।
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चूंकि ग्रामीण आवश्यकताएँ जिले जिले में भिन्न हो सकती हैं जो प्रत्येक जिले में मिश्रित विभिन्नताओं पर निर्भर है, जो कासा (CASA) जमाओं तथा जमा खातों की संख्या के पारस्परिक हिस्से से संबन्धित है, एक आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण बनाने के लिए अनुबंध 1 के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी मिश्रण के आधार पर प्रत्येक जिले में आवंटन के लिए एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।
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तदनुसार, जिले में परिचालित सभी मुद्रा तिजोरियां उक्त दर्शाए गए वितरण चैनल में सूचित किए गए अनुपात के अनुसार ही बैंक नोट जारी करें । सूचित किए गए अनुपात को प्रत्येक तिजोरी स्तर पर साप्ताहिक औसत आधार पर बनाए रखा जा सकता है क्योंकि दैनिक आधार पर अनुपात बनाए रखना कठिन हो सकता है ।
निगरानी के लिए रिपोर्टिंग :
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मुद्रा तिजोरियाँ प्रत्येक शुक्रवार को व्यावसायिक कार्य समाप्ति के पश्चात उक्त श्रेणियों में दैनिक आधार पर जारी किए नोटों का साप्ताहिक सारांश तिजोरी पर्ची के साथ अपने लिंक कार्यालयों (एलओ) को प्रस्तुत करना होगा । लिंक कार्यालय समीक्षा के लिए इसे भारतीय रिजर्व बैंक के संबन्धित कार्यालय को आगे प्रेषित करें (रिपोर्टिंग प्रारूप संलग्न) । यह मुद्रा तिजोरी शेष रिपोर्टिंग प्रणाली (अनुबंध 2) के समान ही होना चाहिए । लिंक कार्यालय जारी नोटों के निर्गमों में संग्रहण से बचाने के लिए दैनिक रिपोर्ट की निगरानी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि नोट समान रूप से जारी किए जा रहे हैं ।
मिश्रण मूल्यवर्ग
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मुद्रा तिजोरियाँ रू. 500/- तथा इससे कम मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करें । विशेषत: एटीएम, व्हाईट लेबल एटीएम (WLAOs) को रू. 500/- तथा रू. 100/- ही जारी किए जाएँ तथा एटीएम श्रेणी में, ऑफसाईट एटीएम के लिए ऑनसाईट एटीएम की अपेक्षा अधिक अनुपात में नकदी का आवंटन किया जाए क्योंकि ये अंतिम मील तक मुद्रा संयोजकता (कनेक्टिविटी) के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हैं ।
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रू. 100/- से कम मूल्यवर्ग के अन्य नोटों के मौजूदा स्टॉक को प्रचुरता से जारी किया जाए ।
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बैंक, यदि आवश्यता हो तो, सिक्कों के लिए माँगपत्र (इंडेंट) दें, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभागों से आपूर्ति प्राप्त करें तथा प्राथमिकता से आम जनता में आपूर्ति सुनिश्चित करें ।
3. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय
(पी.विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न : यथोक्त
अनुबंध 1 (संलग्न)
अनुबंध – 2
लिंक कार्यालयों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को दैनिक रिपोर्टिंग
(रू. करोड़ में) |
बैंक |
दिनांक |
ग्रामीण एटीएम के लिए किया गया नकदी वितरण |
जिन बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को किया गया नकदी वितरण |
ग्रामीण WLAs को किया गया नकदी वितरण |
ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों को किया गया नकदी वितरण |
ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया कुल नकदी वितरण |
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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
वाणिज्यिक बैंक |
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक |
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