आरबीआई/2016-17/170
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1421/02.14.003/2016-17
02 दिसंबर 2016
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक /
राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क /
व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक सहित
महोदया/महोदय,
कार्ड उपलब्ध लेनदेनों के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण
हमारे दिनांक 29 सितंबर 2016 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.892/02.14.003/2016-17 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत बैंकों को सूचित किया गया था कि दिनांक 1 जनवरी 2017 से स्थापित किए गए सभी नए कार्ड प्रेजेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करते हुए भुगतान संबंधी लेनदेनों को प्रोसेस करने में समर्थित कर दिया जाए।
2. हमारी जानकारी में यह बात आई है कि एक्सेप्टेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने की दर धीमी हुई है क्योंकि, इस प्रकार की आधार समर्थित डिवाइस की मांग और आपूर्ति में अंतर है। अत: समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि, आधार समर्थित डिवाइस की स्थापना के समय में दिनांक 30 जून 2017 तक का विस्तार प्रदान किया जाए। तथापि, बैंक आवश्यक प्रबंध करना जारी रखें जिसमें उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यथा अपेक्षित होस्ट-एंड, नेटवर्क लेवल और डिवाइस रेडीनेस के रूप में परिवर्तन शामिल हैं।
3. इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि, हमारे दिनांक 29 सितंबर 2016 के परिपत्र में निहित अनुदेश नए कार्डों को स्वीकार करने वाले बुनियादी ढांचे (न्यू कार्ड एक्सेप्टेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर) को स्थापित करने के लिए हैं। जहां तक आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करके भुगतान लेनदेनों को प्रोसेस करने के लिए मौजूदा नए कार्डों को स्वीकार करने वाले बुनियादी ढांचे को समर्थित करने का संबंध है, इस संबंध में समय सीमा यथोचित समय में सूचित की जाएगी।
4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया जा रहा है।
5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।
भवदीया
(नंदा एस. दवे)
मुख्य महाप्रबंधक |