आरबीआई/2016-17/245
डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं.086/03.10.001/2016-17
09 मार्च 2017
सभी एनबीएफसी
महोदया/महोदय
नकदी रूप में ऋण राशि का वितरण
गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 और प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 37(iii)(b) में दिए गए निर्देश का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह कहा गया है कि सोने के बदले ₹1 लाख और उससे अधिक की उच्च मूल्य वाले ऋणों को केवल चेक के माध्यम से जारी किया जाए।
2. समीक्षा और आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 269एसएस और 269टी के अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 और समय-समय पर इसमें संशोधनों के अंतर्गत की गई अपेक्षाएं तत्काल प्रभाव से सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे। वर्तमान में, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रासंगिक सीमा बीस हजार रुपए है।
3. तदनुसार, उक्त मास्टर निदेशों के पैरा 37(iii)(b) को हटाया गया समझा जाए और उक्त प्रावधान को उक्त मास्टर निदेशों के क्रमशः पैरा 104 और 117 में शामिल किया समझा जाए।
4. अद्यतन गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 और प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 संलग्न है।
भवदीय
(सी डी श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक |